न्यायालय ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना, खरेला थाना क्षेत्र का है मामला
महोबा। किशोरी से छेड़खानी के करीब तीन साल पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने सुनाया।
घर में अकेली थी किशोरी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामला महोबा जनपद के थाना खरेला क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 7 नवंबर 2023 को घर पर अकेली थी। परिवार के अन्य सदस्य अपने काम से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान गांव का ही मनु सिंह घर में घुस आया और किशोरी के साथ छेड़खानी करने लगा।
शोर मचाने पर भागा आरोपी
घटना के दौरान किशोरी ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग निकला। परिवार के सदस्य जब घर लौटे, तब किशोरी ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की।
पुलिस ने दाखिल किया आरोपपत्र
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। मामले की विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई।
न्यायालय ने सुनाई तीन वर्ष की सजा
मामले की सुनवाई पूरी होने और आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने मनु सिंह को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
न्यायालय के इस फैसले से किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में न्यायिक कार्रवाई पूरी हुई।
